नगरपालिका चुनाव : 21 फरवरी शाम 5 बजे से साइलेंस पीरियड लागू, प्रचार पर पूर्ण रोक


नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी चास नगर निगम सह अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा ने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिसमें सभी अभ्यर्थियों (Candidates) के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनी रहे। प्रचार की समय-सीमा: 21 फरवरी, शाम 5:00 बजे के बाद सभी प्रकार का प्रचार-प्रसार बंद हो जाएगा। इस दौरान साइलेंस पीरियड (Silence Period) प्रभावी रहेगा, जिसमें रैलियां, लाउडस्पीकर वाली गाड़ियां और जनसभाएं पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी। प्रतिबंधित क्षेत्र (100 मीटर दायरा): मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी पोस्टर, बैनर या चुनाव प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसका उल्लंघन 'Canvassing within Polling Station' माना जाएगा, जो एक दंडनीय निर्वाचन अपराध है।

मतदान केंद्र में मोबाइल पर रहेगा प्रतिबंध 

मतदाता पर्ची के नियम: बांटी जाने वाली पर्चियों पर केवल मतदाता का विवरण (नाम, क्रमांक, बूथ नंबर) होगा। किसी भी हाल में अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का क्रमांक या चुनाव चिह्न उस पर नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है। यह नियम मतदाताओं के साथ-साथ बूथ लेवल एजेंटों पर भी लागू होता है। शहर के 11 चिन्हित स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाये गये है, जिसके आगे वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। मतगणना (Counting): 27 फरवरी को कृषि उत्पादन बाजार समिति में होगी। 



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