22 सितंबर से बदलेंगे GST रेट – जानिए कौन-सी जरूरी चीजें होंगी बेहद सस्ती?


अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त  को लाल किले की प्राचीर से की थी, एक रणनीतिक, सैद्धांतिक और नागरिक-केंद्रित ऐतिहासिक कर ढांचे के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। सरकार ने देश के आम आदमी को प्री-दिवाली गिफ्ट दे दिया है. बुधवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसके तहत टैक्स स्लैब को कम किया गया, जिससे तमाम सामानों पर लगने वाले टैक्स का रेट कम हो जाएगा. नए रेट 22 सितंबर से लागू होंगे. नए जीएसटी सुधार के तहत 100 से ज्‍यादा चीजों के दाम घटने वाले हैं. इसमें जरूरी वस्तुओं, रोजमर्रा कवरेज की चीजों, एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट्स और हेल्थ प्रोडक्‍ट्स पर टैक्‍स रेट में कमी की गई है. वहीं लग्जरी वाहनों, तंबाकू उत्पादों, कैफीनयुक्त पेय पदार्थों और यहां तक कि क्रिकेट मैच के टिकटों पर भी टैक्‍स बढ़ा दिया गया है. यहां नए जीएसटी सुधार के तहत क्‍या सस्‍ता और क्‍या महंगा हुआ है. जीएसटी परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों व व्यवसायियों सहित सभी के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने पर केंद्रित बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक सुधारों को मंज़ूरी दी। जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंज़ूरी दी।

बीमा पॉलिसियों में बढ़ेगा कवरेज 

सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, चाहे वे टर्म लाइफ़, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियाँ हों, और उनका पुनर्बीमा, पर जीएसटी से छूट, ताकि आम आदमी के लिए बीमा को किफ़ायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज बढ़ाया जा सके। सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट, ताकि आम आदमी के लिए बीमा किफायती हो और देश में बीमा कवरेज बढ़े। वर्तमान 4-स्तरीय कर दर संरचना को नागरिक-अनुकूल 'सरल कर' में युक्तिसंगत बनाना - 18% की मानक दर और 5% की योग्यता दर वाली 2 दर संरचना; कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष अयोग्यता दर।

इन वस्तुओं की कीमतों में आएगी कमी 

आम आदमी की कई वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी को 18% या 12% से घटाकर 5% करना।अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पहले से पैक और लेबल वाले छेना या पनीर पर जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य करना; सभी भारतीय रोटियों (चपाती, पराठा, परोटा, आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी। पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, प्रिज़र्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि जैसे लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर 12% या 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

एसी व छोटी कार की कीमतों में आएगी कमी 

एयर कंडीशनिंग मशीनों, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीनों, छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। कृषि वस्तुओं, जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कम्पोस्ट मशीन शामिल हैं, पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसी श्रम-प्रधान वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

जीवन रक्षक दवाइयों में जीएसटी शून्य कर दिया गया 

सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया. 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग या भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे कि वैडिंग गॉज, पट्टियाँ, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, रक्त शर्करा निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरण आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

मोटरसाइकिल में भी घटाया गया जीएसटी 

350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर लागू की गई है। तिपहिया वाहनों पर 28% से 18% होगा। मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढांचे में सुधार, मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% किया जाएगा। उर्वरक क्षेत्र में उलटे शुल्क ढांचे में सुधार, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5%, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%, 2 लाख रुपये या उससे कम मूल्य वाली "होटल आवास" सेवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% 7,500 प्रति यूनिट प्रतिदिन या समतुल्य रहेगा। 

जिम सैलून योग में भी घटेगी जीएसटी 

आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। जीएसटी परिषद ने सितंबर के अंत से पहले अपील स्वीकार करने और दिसंबर 2025 के अंत से पहले सुनवाई शुरू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के संचालन की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने सेवाओं पर जीएसटी दरों को 22 सितंबर 2025 से लागू करने की सिफारिश की है।

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