अब बोकारो में नाबालिग वाहन चला नहीं पाएंगे। इसके लिए सड़क सुरक्षा अधिनियम एवं मोटर वाहन नियमावली के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों द्वारा वाहन चालन पूरी तरह अवैध एवं दंडनीय अपराध है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा के निर्देश पर कल 03 जुलाई 2025 से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
वाहन चलाते पाए जाने पर होगी कार्रवाई
इस अभियान के तहत दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावक रहें सतर्क – लाइसेंस के बिना नहीं दें वाहन
नाबालिगों को वाहन सौंपना एक गंभीर लापरवाही है। ऐसे मामलों में केवल वाहन चालक ही नहीं, बल्कि वाहन के मालिक/अभिभावक को भी उत्तरदायी माना जाएगा। इसलिए माता-पिता, अभिभावक एवं वाहन स्वामी अपने बच्चों को वाहन देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उनकी उम्र वैधानिक रूप से 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो एवं उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।
सुरक्षित सड़कें, जिम्मेदार नागरिक – यही है उद्देश्य
ट्रैफिक डीएसपी विद्या शंकर ने बताया कि बोकारो में ट्रैफिक जागरूकता और प्रवर्तन के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन कई बार देखा गया है कि नाबालिग तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं, ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं जिससे स्वयं की जान के साथ-साथ अन्य लोगों की जान भी जोखिम में रहती है। इस विशेष मुहिम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना, नाबालिगों द्वारा होने वाले दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं परिवारों को सतर्क करना है कि वे नियमों की अनदेखी नहीं करें।
इसके लिए किया जाएगा प्रचार-प्रसार
जिला प्रशासन एवं ट्रैफिक पुलिस इस मुहिम के दौरान *स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और शहरी-ग्रामीण इलाकों में प्रचार-प्रसार के साथ-साथ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान स्कूल बसों, बच्चों को ले जाने वाले आटो व अन्य वाहनों की भी जांच की जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के लिए जीवन बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए नियमों का उल्लंघन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।