No Helmet – No Petrol: जिला प्रशासन का सख्त निर्देश


जिला प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कड़ा कदम उठाया है। उक्त के संदर्भ में जिले के सभी पेट्रोल पंप प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि वे " NO HELMET – NO PETROL" का बोर्ड लगाएं। इस निर्देश के आलोक में अब किसी भी दो पहिया वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिसमे चालक या पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने हेलमेट नही पहन रखा है। बिना हेलमेट पेट्रोल की आपूर्ति किसी भी हाल में नहीं की जाएगी। परन्तु अखबार एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त सूचना से पता चल रही है कि उक्त निदेश का अनुपालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है। यह ट्रैफिक नियमो के विरुद्ध है. साथ ही सरकारी आदेश का अवहेलना भी है। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा जिला प्रशासन को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में आवश्यक सहयोग नहीं किया जा रहा है। 

आदेश का अनुपालन सख्ती से करना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई 

जिला परिवहन पदाधिकारी मारुति मिंज ने पुनः आदेश जारी करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अनुपालन सख्ती से करना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित पेट्रोल पंप प्रतिष्ठान के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। साथ ही स्पष्ट किया है कि यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। यदि कोई पेट्रोल पंप इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनें 

जिला परिवहन पदाधिकारी मारुति मिंज ने कहा कि जिला प्रशासन का मानना है कि इस पहल से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित होगी। साथ ही जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनें तथा यातायात नियमों का पालन करें। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश को पूर्व में ही सभी पेट्रोल पंप प्रतिष्ठानों को अवगत कराया जा चुका है, जिसका अनुपालन सख्ती से करने का अनुरोध किया गया था।

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