दुर्गा पूजा पर बोकारो में बदला ट्रैफिक रूट, 29 से 2 अक्टूबर तक रहेगा प्रभावी


दुर्गा पूजा 2025 के अवसर पर बोकारो जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत दुर्गा पूजा पंडालों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं एवं वाहनों की भीड़ अपेक्षित है। विधि-व्यवस्था एवं सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 29 सितंबर  से 02 अक्टूबर  तक अपराह्न 02:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक निम्न  यातायात व्यवस्था प्रभावी रहेगी। अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढ़ांडा एवं ट्रैफिक डीएसपी विद्या  शंकर ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी - थानों के थाना प्रभारी आदि को जरूरी दिशा – निर्देश जारी कर दिया है। माराफारी थाना अन्तर्गत मूर्ति विसर्जन के समय NH-23 का दोनों लेन चालू रहेगा। बालीडीह से बोकारो की ओर आने वाले मार्ग पर आधा रास्ता में जुलूस चलेगा एवं आधा रास्ता में चार पहिया/तीन पहिया/दो पहिया वाहनों का परिचालन रहेगा। जुलूस के समय बालीडीह से बोकारो की ओर आने वाले भारी वाहनों को स्टेशन मोड़, बालीडीह में रोका जायेगा तथा आई०टी०आई० मोड़ से बालीडीह की ओर जाने वाले भारी वाहनों को तेलीडीह फोरलेन चौक के पास रोका जायेगा।

जुलुस के समय का रूट इस प्रकार रहेगा 

जुलूस के समय बालीडीह से नया मोड़ की ओर जाने वाले चार पहिया वाहनों का वैकल्पिक मार्ग स्टेशन मोड़ से रेलवे पुल से माराफारी होते हुए नया मोड़ की ओर रहेगा। जोधाडीह मोड़ की ओर से महावीर चौक की ओर जाने वाली चार पहिया/तीन पहिया वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। धर्मशाला चौक से महावीर चौक की ओर जाने वाली चार पहिया/तीन पहिया वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। आई०टी०आई० मोड़ (बुलेट शोरूम) से धर्मषाला मोड़ की ओर जाने वाली भारी वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। चेक पोस्ट से चास थाना के तरफ जाने वाली चार पहिया/तीन पहिया वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। चास से नया मोड़ की ओर जाने वाली चार पहिया/तीन पहिया वाहन हवाईअड्‌डा से दाहिने मुड़कर राम मंदिर चौक से राजेन्द्र चौक होते हुए नया मोड़ के ओर जायेगी।एम०जी०एम० स्कूल गेट से काली बाड़ी मोड़ तक जाने वाले मार्ग पर आने जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। बसंती मोड़ से काली बाड़ी की ओर जाने वाले चार पहिया/तीन पहिया वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।हटिया मोड़ (शहीद ईनायत चौक) की तरफ से दुर्गा पूजा पंडाल की ओर जाने वाले चार पहिया/तीन पहिया वाहनो का परिचालन वर्जित रहेगा।  जरीडीह टॉल प्लाजा एवं जरीडीह फोरलेन चौक से जरीडीह बाजार की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन को छोड़कर) का परिचालन वर्जित रहेगा।

तेलमोच्चो से सेक्टर-11 होते हुए आने वाले भारी वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा 

पुलिस केन्द्र मोड़ हाईवे से सेक्टर-12 मोड़ की ओर आने वाले भारी वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। शहरी क्षेत्र में सुबह 08:00 बजे से रात्रि 12 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत वाहनों को निर्धारित समय एवं स्थल पर रोकना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश दिनांक 29.09.2025 से 02.10.2025 तक के लिए प्रभावी रहेगा।



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