भ्र्ष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से 6 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरिडीह जिले के बेंगाबाद अंचल के कर्मचारी सुरेंद्र यादव और दलाल मुकेश कुमार को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अधीक्षक, भ्र०नि० ब्यूरो, प्रमण्डलीय कार्यालय, धनबाद के नाम से परिवाद प्राप्त हुआ. जिसमें परिवादी की बेटी लक्ष्मी कुमारी वर्णवाल के नाम से गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद अंचल के मौजा मोतीलेदा, खाता सं0-74, खेसरा-4045, रकवा-7.34 डिसमिल जमीन है। उक्त जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए एलआरडीसी कार्यालय, गिरिडीह में आवेदन दिया गया था। पुनः एलआरडीसी कार्यालय, गिरिडीह द्वारा इनके आवेदन को अंचल कार्यालय, बेंगाबाद गिरिडीह में भेजा गया। उक्त जमीन का दाखिल ख़ारिज कराने के लिए ये अंचल कार्यालय, बेंगाबाद, गिरिडीह में जाकर अंचलाधिकारी से मिले तो इन्हें बताया गया कि आप मोतीलेदा पंचायत के कर्मचारी सुरेन्द्र यादव से मिलिए, तो आपका काम हो जाएगा। जब ये 16 दिसंबर को कर्मचारी सुरेन्द्र यादव से मिले और जमीन के दाखिल खारिज के बारे में अनुरोध किया तो कर्मचारी सुरेन्द्र यादव द्वारा 15000/- (पन्द्रह हजार) रूपए रिश्वत की मांग की गई। ये रिश्वत देकर काम कराना नहीं चाहते है और उक्त कर्मचारी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर उन्होंने आवेदन समर्पित किये है।
दाखिल-ख़ारिज के लिए की थी रिश्वत की मांग
परिवादी के आवेदन में वर्णित तथ्यों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन से परिवादी द्वारा लगाए गए आरोप को सही पाकर नियमानुसार काण्ड दर्ज कर धावादल गठित कर 18 दिसंबर को अभियुक्त के विरूद्ध कार्रवाई की गई, जहां प्राथमिकी अभियुक्त सुरेन्द्र यादव, पिता-रामजी महतो, पता-ग्राम अंगईयां, पीरटांड़, पोस्ट-विशनपुर, थाना-पीरटांडू, जिला गिरिडीह, पदस्थापन-राजस्व उप-निरीक्षक, अंचल कार्यालय बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह एवं अप्राथमिकी अभियुक्त मुकेश कुमार (दलाल), पिता-टोड़ी यादव, पता-ग्राम-नावाहार, पो० खुरचुट्टा, थाना-बेंगाबाद, जिला गिरिडीह, को परिवादी से 6,000/- (छः हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए धावादल के सदस्यों द्वारा दण्डाधिकारी एवं दो स्वतंत्र गवाह के समक्ष प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, बेंगाबाद अंचल कार्यालय, जिला-गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया।
