बोकारो स्टील प्लांट के नगर प्रशासन विभाग द्वारा बोकारो स्टील सिटी में आवंटित लीजहोल्ड प्लॉटों के लीजधारकों/प्लॉटधारकों द्वारा प्लॉटों के सामने एवं पीछे स्थित कॉमन बरामदा तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण/संरचनाओं को हटाने के लिए 07 (सात) दिनों का समय दिया गया है। बीएसएल ने स्पष्ट किया है कि लीज पर आवंटित प्लॉटों के सामने एवं पीछे स्थित कॉमन बरामदा, सार्वजनिक मार्ग, तथा अन्य निर्धारित सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का शेड, स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण, संरचना, अतिक्रमण या अन्य अनधिकृत स्थापना तथा निर्धारित लीज क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार का निर्माण लीज की शर्तों एवं लागू नियमों का उल्लंघन है। ऐसे अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण/संरचनाओं से न केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के सुचारु उपयोग में बाधा उत्पन्न होती है, बल्कि सार्वजनिक आवागमन, आपातकालीन सेवाओं, अग्नि सुरक्षा, जल निकासी तथा नागरिक सुविधाओं के रखरखाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
लीज क्षेत्र के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश
बीएसएल द्वारा संबंधित लीजधारकों/प्लॉटधारकों को पुनः निर्देशित किया गया है कि वे 07 (सात) दिनों के भीतर अपने द्वारा किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण/संरचनाओं को स्वयं हटा लें। निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण/संरचनाओं को नहीं हटाए जाने की स्थिति में प्रचलित नियमों, लीज की शर्तों एवं लागू प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई में अनधिकृत निर्माण/संरचनाओं को हटाना अथवा ध्वस्त करना भी शामिल हो सकता है। बीएसएल ने सभी संबंधित लीजधारकों/प्लॉटधारकों से अपील की है कि वे इसे गंभीरता से लेते हुए निर्धारित अवधि के भीतर स्वेच्छा से अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माण/संरचनाओं को हटाना सुनिश्चित करें।
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