बोकारो सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में सिविल सर्जन सह अभिहित पदाधिकारी डॉ अभय भूषण प्रसाद की अध्यक्षता में ड्रग एण्ड केमिस्ट एसोसियेशन एवं चेम्बर आफ कामर्स के साथ बैठक की गई. जिसमें सभी दुकानदारों को बताया गया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने किसी भी खाद्य लेवल पर ओआरएस (ओरल रिहाईड्रेशन साल्ट) शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दिया गया है। सभी दुकानदार से कहना है कि 15 दिनों के अन्दर अपने दुकानों से ओ0आर0एस0 से सम्बन्धित पेय पदार्थ जैसे ORSL, ORSL Plus, ORSL Advanz Care Plus Active+, ORSL Advanz Care Electrolyte, ORSFIT TM, ORSL Rehydrate Electrolyte, Nutriors Apple Enriched, Paper Boat Swing Juici ORS, Dr Reddy’s Rebalanz Vitors, Frutors आदि अपने अपने दुकानों से हटा दें। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा ने बताया कि किसी भी खाद्य उत्पाद के नामकरण/ट्रेडमार्क में ओआरएस शब्द का प्रयोग चाहे वह फल आधारित, गैर कार्बोनेटेड हो या पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये विनियमों का उल्लंघन करता है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 और 53 के तहत जुर्माना
सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों यथा निर्माताओं, थोक विक्रेताओं को निदेश दिया कि उक्त कानून का पालन करें। उक्त आदेश का अनुपालन यदि कोई भी दुकानदार नही करता है तो ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 और 53 के तहत 1000000 (दस लाख) रूपये तक का जुर्माना हों सकता है। बैठक के दौरान डॉ सुधा सिंह नोडल पदाधिकारी एन0सी0डी0, डॉ रेनू भारती जिला भीवीडी पदाधिकारी बोकारो, पुतली विलुंग औषधी निरीक्षक बोकारो, गुलाब लकडा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी बोकारो सभी उपाधीक्षक अनुमण्डलीय अस्पताल बोकारो, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बोकारो जिला अन्तर्गत, रविशंकर जिला कार्यक्रम प्रबंधक बोकारो एवं कंचन जिला डाटा प्रबंधक बोकारो एवं ड्रग एण्ड केमिस्ट एसोसियेशन एवं चेम्बर आफ कामर्स बोकारो के सदस्य आदि उपस्थित थे।
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