मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए धारा-163 के तहत 3 फरवरी से निषेधाज्ञा लागू


झारखंड वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण एवं कदाचार-मुक्त संपन्न कराने के उद्देश्य से चास एवं बेरमो (तेनुघाट) अनुमंडल क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। झारखंड माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा 03 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो रही है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आसपास भीड़, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों एवं विधि-व्यवस्था की समस्या की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी चास प्रांजल ढांडा एवं अनुमंडल दंडाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) मुकेश मछुआ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक अथवा परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। इसके तहत दोनों अनुमण्डल के भौगोलिक क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर से 500 गज की परिधि के अंतर्गत लागू की गई है। 

निषेधाज्ञा अंतर्गत क्या नहीं करे

पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होने, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार तथा लाठी, डण्डा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा, बर्छा इत्यादि में से कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना निषिद्ध है। निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी भी प्रकार का कोई जूलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादी का आयोजन किया जाना निषिद्ध है। परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना निषिद्ध है। 

निषेधाज्ञा 23 फरवरी तक लागू रहेगी 

निषेधाज्ञा 03 फरवरी के पूर्वाह्न 08:00 बजे से 23 फरवरी (परीक्षा की समाप्ति) तक प्रभावी रहेगा। परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं दण्डाधिकारियों पर लागू नहीं होगा। चास अनुमण्डल अन्तर्गत माध्यमिक सैद्धान्तिक परीक्षा, 2026 के लिए निर्धारित 24 (चौबीस) परीक्षा केन्द्रों पर एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) सैद्धान्तिक परीक्षा, 2026 के लिए कुल 21 (इक्कीस) परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किए जाएंगे। चास अनुमंडल क्षेत्र में मैट्रिक के लिए 38 और इंटर के लिए 25 केंद्र बनाए गए हैं.  

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